न्यायमध्यप्रदेशसमस्याहरदा

हरदा – लापरवाही बरतने वाले दो तहसीलदार और 3 नायब तहसीलदारो पर कलेक्टर ने लगाया जुर्माना।

कपिल शर्मा, 9753508589

Harda Express

कपिल शर्मा, हरदा एक्सप्रेस…
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत हितग्राहियो को समय सीमा में जानकारी उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तहसीलदार व नायब तहसीलदारो द्वारा तहत समय सीमा में हितग्राहियो को सेवाएं उपलब्ध न कराने के लिए दोषी पाते हुए कलेक्टर ने दो तहसीलदार एवं तीन नायब तहसीलदारो के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई की है।एक ओर कलेक्टर द्वारा गांव गांव मे जनकल्याण शिविर लगाकर ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाया जा रहा है, वही दूसरी ओर कलेक्टर के अधीनस्थ कर्मचारी अपने निर्धारित कार्य मे ही लापरवाही बरतते नजर आ रहे है। समय सीमा मे लोगो को सेवाए उपलब्ध ना कराने पर कलेक्टर आदित्य सिंह ने दो तहसीलदार और तीन नायब तहसीलदार पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही की गई। जिसमे कलेक्टर आदित्य सिंह ने हरदा नायब तहसीलदार विजय साहू पर 1500 रुपये, हंडिया नायब तहसीलदार आशीष मिश्रा पर 1500 रूपये, रहटगांव नायब तहसीलदार रश्मि धुर्वे पर 3000 रूपये एवं टिमरनी तहसीलदार प्रमेश जैन पर 500 और खिरकिया तहसीलदार राजेंद्र पंवार पर 500 रूपये जुर्माना लगाया गया है।


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