हरदा – आत्महत्या करने के लिए उकसाने वाले व्यक्ति को कोर्ट ने चार साल कैद की सजा सुनाई।
कपिल शर्मा, 9753508589
मो. असफाक रीगल, हरदा संवाददाता…
हरदा शहर की एक युवती को आत्महत्या करने ले लिए उकसाने वाले व्यक्ति को जिला न्यायलय ने चार साल कैद की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजक संजय गौर ने बताया जानकारी देते हुए बताया की सिविल लाइन थाना क्षेत्र की 20 वर्षीय पीड़िता ने 19 मार्च 2024 को घर में जहरीला पदार्थ खा लिया था जिसे उल्टियां होने पर परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां से उसे भोपाल रेफर कर दिया गया था। जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी। पीड़िता ने अपनी मां को बताया था की टंकी मोहल्ला निवासी नरेंद्र उसे परेशान करता है। आते-जाते रास्ते में हाथ पकड़कर रोक लेता है। गंदी-गंदी गालियां देकर जबरन शादी का दबाव बनाता है। बुरी नियत से छेड़छाड़ कर परेशान करता था। आरोपी ने पीड़िता को धमकाया था की 20 हजार रुपए नहीं दिए तो उसकी फोटो वायरल कर देगा। इसी प्रताड़ना से परेशान होकर पीड़िता ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भादंवि की धारा 354, 386, 201, 306, 294 में मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध पाते हुए आरोपी नरेंद्र पिता मोहन ठाकुर को भादंवि की धारा 386 में 4 साल, धारा 354 (घ) में 3 वर्ष एवं धारा 201 में 2 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
