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हरदा – जिला न्यायालय ने दो लोगो को 2-2 साल के सश्रम कारावास कि सजा सुनाई।

कपिल शर्मा हरदा, 9753508589

Harda Express

कपिल शर्मा, हरदा एक्सप्रेस…
जिला न्यायालय ने धारधर हथियार से हमला करने वाले दो लोगो पर आरोप सिद्ध पाते हुए 2-2 साल का सश्रम कारावास और एक एक हजार रूपये अर्थदंड कि सजा सुनाई। जिला न्यायालय के एडीओपी विनोद कुमार अहिरवार ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2018 मे फरियादि चंद्रशेखर 13 नवंबर 2018 को ग्राम खारपा अपने खेत गया था। इसी दौरान धुरगाड़ा निवासी गुलाबदास पिता श्रीकिशन उर्फ श्रीकृष्ण चौधरी उम्र 44 वर्ष और कमलेश पिता श्रीकृष्ण चौधरी उम्र 42 वर्ष आए। दोनों ने गाली-गलौज करते और धमकाते हुए कहा यह खेत मेरा है तुम यहां क्या कर रहे हो। विवाद में कमलेश ने तेज धार वाले दराते से हमला किया। इसमें चंद्रशेखर को दाएं गाल पर लगा। गुलाबदास ने लकड़ी से हमला किया। इसमें उसे हाथ के पंजे, नाक, पीठ एवं सीने पर चोटे आई। इस दौरान ड्राइवर ने बीच-बचाव किया और बड़े भाई नरेंद्र सिंह को मोबाइल पर कॉल कर झगड़े की सूचना दी। घायल चंद्रशेखर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपियों पर भादंवि की धारा 325, 294, 323, 324, 506 व 34 में केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोप सिद्ध पाते हुए दोनों आरोपियों को दो-दो साल के सश्रम एवं एक – एक हजार रूपये के अर्थदंड कि सजा सुनाई।


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