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MP – सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा।

कपिल शर्मा, 9753508589

Harda Express

कपिल शर्मा, हरदा एक्सप्रेस…
एमपी मे एक हैवान पिता ने जिस्म की भूख मिटाने के लिए अपनी ही सौतेली बेटी को हवस का शिकार बना लिया। आरोपी पिता को कोर्ट ने 25 हजार रूपये जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आपको बता दे की मामला मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले का है जहा जिला एवं सत्र न्यायालय ने सौतेली बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता सुनील सिंह रावत पर 25 हजार रुपए का जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। जानकारी के अनुसार पुरा मामला ऐसा है की पीड़िता की मां ने आरोपी के साथ दूसरा विवाह किया था। पीड़िता अपनी बेटी को लेकर आरोपी के साथ रहती थी। पीड़िता की मां एक अस्पताल में नौकरी करती है। 6 मई 2022 को नाइट ड्यूटी करके जब वह घर आई तो उसकी बेटी ने उसे बताया कि कल रात 10 बजे जब वह ड्यूटी पर गई थी तभी पापा ने उसके साथ जबरजस्ती दुष्कर्म किया और उसे धमकी दी थी कि अगर मम्मी को बताया तो तुम्हे जान से मार दूंगा। इसके बाद उसकी मां ने विश्वविद्यालय थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच मे लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया था जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद विशेष न्यायाधीश तरुण सिंह ने आरोपी को धारा 6 एन व 6 एम सह पठित धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। आरोपी पर गंभीर आरोप है। विशेष लोक अभियोजक आशीष राठौर ने न्यायालय से निवेदन किया कि 16 साल से कम उम्र की बालिकाओं के साथ बढ़ते अपराध की घटनाओं को देखते हुए आरोपी को अधिक से अधिक दंड दिया जाए। जिस पर जिला एवं सत्र न्यायालय ने सौतेली बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता सुनील सिंह रावत को 25 हजार रुपए के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। साथ ही पीड़िता की उम्र व अपराध को देखते हुए ढाई लाख रूपये का प्रतीकर देने के निर्देश भी दिए।

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