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हरदा – जनसुनवाई में गूंजा हरिओम सोनी और उसकी मां द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण का मामला, कलेक्टर से की सीएमओ और इंजीनियर की शिकायत।

कपिल शर्मा हरदा, 9753508589

Harda Express

शहर के सबसे व्यस्ततम क्षेत्र घंटाघर में हरिओम सोनी और उसकी मां द्वारा अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा हैं। जिसकी शिकायत खेड़ीपुरा के रहने वाले जावेद खान ने नगर पालिका से की थी। कार्यवाही पर सीएमओ कमलेश पाटिदार और इंजीनियर शिवम चौरसिया ने अवैध निर्माण करने वालों से सांठगांठ कर ली और कार्यवाही को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जनसुनवाई में कलेक्टर से की शिकायत में बताया कि एक शिकायती आवेदन मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरदा के नाम से दिनांक 1/11/2023 को प्रस्तुत किया थां। जिसमें संदर्भित विषयानुसार नगर पालिका से स्वीकृत भवन निर्माण अनुमति के विपरित अवैध निर्माण कार्य करने की शिकायत प्रस्तुत की गई थी लेकिन हरदा नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी कमलेश पाटिदार एवं इंजीनियर शिवम चौरसिया द्वारा अवैध निर्माण कार्य करने वाले से दुरभि संधि कर सांठगांठ कर ली गई हैं जिसस शिकायत के उपरांत भी कार्यवाहीं नहीं की जा रही हैं।

कलेक्टर को बताई अलग – अलग रजिस्ट्रीयां…

यह, कि दोनों भूखंडों की रजिस्ट्रीयां अलग – अलग है तथा भूखंड पर निर्माण की अनुमति भी अलग – अलग दिनांक को आवेदक हरिओम सोनी तथा संगीता सोनी द्वारा नगर पालिका से प्राप्त की गई हैं। लेकिन सरकारी व्यवसायिक संपत्ती कर की चोरी करने की मंशा से तथा सरकारी रास्ते पर पार्किंग कर यातायात बाधित करने के लिये मौके पर दो अलग – अलग भवनों का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा हैं। जबकि दो अलग – अलग नक्शे स्वीकृत हुए हैं।

इन नियमों का नहीं कर रहे पालन…
भूखंड पर भवन निर्माण के लिए प्राप्त की गई अनुमति में बिंदू क्रमांक 20 में स्पष्ट उल्लेख है, कि म0प्र भूमि विकास नियम 2012 के नियम 26, 88, 89 के अंतर्गत स्ट्रक्चर इंजीनियर की देख रेख में करना होगा बिंदू क्रमांक 6 में उल्लेखनीय है, कि निर्माण में किसी भी प्रकार के संशोधन/ आंतरिक परिवर्तन करने पर भूमि विकास नियम 24 के अनुसार अनुमति नगर पालिका से प्राप्त करना होगा। वास्तिविकता में भूखंड पर अवैध रुप से स्वीकृत अनुमति एवं नक्शे के विपरित मनमर्जी से सरकारी गाइड लाइन के विरुद्ध निर्माण कार्य किया जा रहा हैं।

पार्किंग व्यवस्था नहीं…

कलेक्टर को शिकायत में बताया कि भूंखड पर निर्माणाधीन भवन में नगर पालिका द्वारा जारी की गई निर्माण अनुमति की कंडिका क्रमांक 11 में वर्णित म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के परिशिष्ट क्रमांक 1,2,3,4,5,6,7,8,9(क) के अनुसार निर्माण कार्य में पार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है जिससे शासकीय रास्ते पर यातायात प्रभावित हो रहा है और शासकीय नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा हैं।

यह अनुमति भी नहीं की प्राप्त शिकायत में बताया कि निर्माण कार्य की अनुज्ञप्ति प्राप्त हरिओम सोनी तथा संगीता सोनी द्वारा नियम 86 के तहत व्यवसायिक निर्माण में अग्निश्मन की अनुमति भी आयुक्त सह संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विकास भोपाल से प्राप्त नहीं की गई हैं। जिससे शहरी क्षेत्र में यदि आगजनी की घटना होगी तो आसपास के व्यवसायिक क्षेत्र में नुकसान होगा।


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