हरदा – पति के अन्य महिला से थे अवैध संबंध, पत्नी को बेहोशी की गोलियां खिलाकर कमरे मे बंद कर भागा था भोपाल। कोर्ट ने आरोपी पति को सुनाई 5 साल की सजा।
कपिल शर्मा, 9753508589

कपिल शर्मा, हरदा एक्सप्रेस…
शहर के श्यामानगर में रहने एक युवक अपनी पत्नी को नींद की गोली खिलाकर उसे एक सूने मकान में छोड़कर भोपाल भाग गया था। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ मामला कायम कर चालान न्यायालय में पेश किया था। शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपी पति को दो अलग-अलग धाराओं में 5-5 साल और एक अन्य धारा में 6 माह की सजा सुनाई। जिला लोक अभियोजक संजय गौर ने बताया कि आरोपी आयुष उर्फ लव पिता सतीशचंद दीक्षित उम्र 35 वर्ष निवासी श्यामानगर की मां ने 17 अप्रेल 2024 को सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहू सुबह 4 बजे से घर से बिना बताए कहीं चली गई है। पुलिस ने गुम इंसान कायम कर प्रकरण जांच में लिया था। पुलिस ने जब पड़ताल की तो एक चौकाने वाला मामला सामने आया। आरोपी पति आयुष 14 अप्रेल 2024 की रात 10 बजे भोपाल से हरदा अपने घर श्यामानगर पहुंचा था। इसके पहले आरोपी ने रास्ते में एक पान दुकान से पान खरीदकर उसमें नींद की गोलियों का पाउडर मिलाया था। घर आने पर उसने पत्नी सोनम से पीछा छुड़ाने के लिए उसे विश्वास में लेते हुए पान खिलाया था। कुछ देर बाद पीड़िता नशे में होकर अचेत हो गई थी। आरोपी ने सोनम को बेहोशी की हालत में अपनी कार में लेटाकर उसे एक सूने घर में ले गया था। जहां उसने उसे बिस्तर पर सुलाने के बाद बाहर से घर बंद करके भोपाल भाग गया था। जब सोनम बेहोशी की हालत से बाहर आई तो उसने अपने आपको सूने मकान में पाया था। इसके बाद उसने पुलिस को सारा घटनाक्रम बताते हुए कहा था कि उसके पति के किसी महिला के साथ अवैध संबंध हैं। पुलिस ने आरोपी आयुष के खिलाफ मामला कायम कर चालान न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय द्वारा संपूर्ण विचारण उपरांत आरोपी आयुष उर्फ लव को दोषी पाते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा धारा 328 में 5 वर्ष, धारा 365 में 5 वर्ष, धारा 342 भादवि में 6 माह का सश्रम कारावास एवं राशि 5000 रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।