
कपिल शर्मा, हरदा एक्सप्रेस…
ग्राम जीजगांव खुर्द मे वीते चार साल पहले चाचा की हत्या एवं चाची व चचेरे भाई को गंभीर घायल करने वाले आरोपी को हरदा जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रकरण में पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक विपिन सोनकर ने बताया कि इस मामले में फरियादी प्रदीप शर्मा ने 15 मई 2021 को घटना की शिकायत की थी। आरोपी राकेश पिता नर्मदाप्रसाद उर्फ नब्बू शर्मा उम्र 36 वर्ष निवासी जिजगांव खुर्द थाना रहटगांव को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास व 2000 रुपये का अर्थदंड एवं धारा 307 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। विपिन सोनकर ने बताया कि आरोपी राकेश अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था। वह घटना के दिन हाथ में दराती लेकर चाचा रामकृष्ण शर्मा के घर पहुंचा। उसने चाचा रामकृष्ण, चाची पुष्पा बाई व भतीजे आयुष को जान से खत्म करने दराती से हमला किया था। गंभीर चोट के कारण रामकृष्ण व चाची जमीन पर गिर गए। आयुष के हाथ के पंजे कट गए थे। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने रामकृष्ण को मृत घोषित कर दिया। पुष्पा बाई व आयुष को गंभीर हालत मे जिला अस्पताल मे उपचार दिया था। रहटगांव पुलिस ने आरोपी राकेश पर धारा 307, 302, 452, 506 का मामला दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना में पाया कि आरोपित राकेश शर्मा अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर शंका करता था। इस कारण रामकृष्ण की हत्या कर दी।