हरदा – मिलावटी सोने के आभूषण बेचने वाले लालाजी जेव्लर्स के संचालक बकुल लल्ला के खिलाफ फिर जारी जमानती वारंट।
कपिल शर्मा हरदा, 9753508589

लालाजी ज्वेलर्स के संचालक बकुल लल्ला उर्फ़ कार्तिक गुप्ता द्वारा न्यायालय की शर्तो का उलंघन करने पर न्यायालय ने फिर से जमानती वारंट जारी किया है। अधिवक्ता अनिल जाट ने बताया कि लालाजी ज्वेलर्स के संचालक बकुल लल्ला उर्फ कार्तिक गुप्ता द्वारा प्रदीप शर्मा को मिलावटी सोने के आभूषण विक्रय करने एवं फर्जी बिल देने के मामले में धारा 420, 468 आईपीसी के तहत मामला सीजीएम कोर्ट हरदा के द्वारा दर्ज किया गया हुआ हैं। इस मामले में दिनांक 4 अगस्त 2023 को मा. सीजीएम कोर्ट हरदा में आरोपी को उपस्थित होना था। परंतु आरोपी बकुल लल्ला उर्फ कार्तिक गुप्ता सीजीएम कोर्ट हरदा में उपस्थित नहीं हुआ हैं। जिसके बाद सीजीएम कोर्ट हरदा के द्वारा आरोपी बकुल लल्ला उर्फ कार्तिक गुप्ता के विरुद्ध जमानती बारंट जारी कर आरोपी को दिनांक 11 सितम्बर 2023 तक उपस्थित होने के निर्देश दिये हैं। साथ ही प्रदीप शर्मा के द्वारा बताया गया, कि आरोपी बकुल लल्ला के द्वारा जमानत की शर्तों का भी उल्लंघन किया हैं आगे प्रदीप शर्मा ने यह बताया कि आरोेपी बकुल लल्ला उर्फ कार्तिक गुप्ता के द्वारा माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के यहां अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिसे माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा कुछ शर्तों के साथ स्वीकार किया था और आरोपी बकुल लल्ला के उपर यह शर्तें अधिरोपित की थी, कि 1 आवेदक द्वारा विचारण में सहयोग किया जाएगा। 2 आवेदक न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित होगा।3 आवेदक द्वारा साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जाएगा। 4 आवेदक द्वारा किसी प्रकार का अन्य कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया जाएगा। बकुल लल्ला उर्फ कार्तिक गुप्ता के द्वारा जमानत की शर्तों में शर्त क्रमांक 1 एवं 2 का उल्लंघन किया हैं। आरोपी जानबूझकर विचारण में सहयोग नहीं कर रहा हैं तथा आरोपी बकुल उल्ला उर्फ कार्तिक गुप्ता न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर उपस्थित नहीं हो रहा हैं। प्रदीप शर्मा के द्वारा आरोपी बकुल लल्ला की जमानत को निरस्त करवाने के लिये अपने वकीलों से संपर्क कर आगे की रणनीति तैयार की जा रही हैं।