कपिल शर्मा, 9753508589
कपिल शर्मा, हरदा एक्सप्रेस…
गर्भवती बहन के साथ दुष्कर्म करने वाले कलयुगी भाई को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 साल की कठोर सजा और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक विपिन सोनकर ने बताया कि घट घटना रहटगांव थाना क्षेत्र की है। 25 वर्षीय पीड़िता ने खुद से साथ हुए इस कृत्य की 13 फरवरी 2023 को रहटगांव थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया था कि वह उसका पति एक किसान के खेत में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। घटना के एक दिन पहले 12 फरवरी की शाम करीब सात बजे झोपड़ी में उसका सगा भाई आरोपित कपूर सिंह पिता कलीराम काजले आया। घटना वाले दिन सुबह पति मजदूरी करने किसान के दूसरे गांव स्थित खेत चला गया। पीड़िता ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे वह झाड़ू लगा रही थी। इतने में आरोपित भाई कपूर ने उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म किया। महिला ने कहा कि उसने भाई के सामने हाथ जोड़े, लेकिन उसने एक न सुनी। घटना के समय महिला का तीन वर्ष का एक बेटा भी झोपड़ी में था। इसके बाद महिला ने किसी तरह झोपड़ी से भागकर उसके पति को मोबाइल पर सूचना दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपित पर धारा 376 (1), 376 (2) (ए), 376 (2) (च) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपित को गिरफ्तार किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक सोनकर ने बताया कि न्यायालय ने आरोपित को एक दिन पहले शुक्रवार को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।







