कपिल शर्मा हरदा, 9753508589
एक साल पहले हरदा जिले के रहटगांव थाना अंतर्गत ग्राम मगरधा में एक व्यक्ति ने 50 वर्षीय ग्रामीण की सिर में पत्थर मारकर हत्या कर दी थी। शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। लोक अभियोजक संजय गौर ने बताया कि विवेक परते उम्र 30 वर्ष निवासी मगरधा को सूचना मिली थी कि उसके पिता पंचमसिंह परते उम्र 50 वृद्ध नदी के घाट पर पड़े हुए हैं। जिसके बाद वह अपने साथी सद्दाम के साथ मौके पर पहुंचा, जहां पंचमसिंह लहूलुहान हालत में मिला था। जिसे उठाकर वे घर लेकर आए, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। विवेक ने रहटगांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अर्जुन पिता बलदेव खरे उम्र 29 वर्ष निवासी मगरधा को गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर आरोपी ने पंचमसिंह की हत्या करना स्वीकार किया। आरोपी ने बताया कि एक साल पहले उसने पंचमसिंह को गैस टंकी दी थी। जिसे लेने के लिए वह उसके पास गया था तो वह उसके साथ गाली-गलौज करने लगा। बमुश्किल उसने उसे टंकी दिया था। इस बात से नाराज आरोपी अर्जुन ने 7 दिसंबर 2022 को ग्राम रतनपुर से मृतक पंचमसिंह को दारु पिलाने का कहकर साथ ले गया था। शराब पीने के बाद दोनों मगरधा आने के लिए निकले थे। इसी दौरान रास्ते में आरोपी ने पंचमसिंह से गैस टंकी की बात को लेकर विवाद किया। तभी आरोपी ने माचक नदी के किनारे पत्थर उठाकर पंचमसिंह के सिर पर मार दिया, जिसमें वह मुंह के बल जमीन पर गिर गया था। इसके बाद भी आरोपी ने पत्थर से उसके सिर में मारा, जिससे उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय में न्यायाधीश तृप्ति शर्मा ने प्रकरण की विचारण करने के उपरांत आरोपी अर्जुन को दोषी पाते हुए उसे धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।







